तेनुघाट(बोकारो): तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर ने दहेज हत्या के मामले में पति राहुल कुमार, ससुर सुरेश प्रसाद एवं सास चिंतामणि देवी को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बताते चलें कि सूचक गोला निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उसकी पुत्री संगीता कुमारी की शादी 2013 में गोमिया निवासी राहुल कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही अभियुक्त मोटरसाइकिल, रुपये एवं सोने की चेन के लिए प्रताडि़त किया करता था । शादी के दो महीने के बाद ही संगीता को गला दबाकर मारने की कोसिश की गई। उक्त ब्यान के आधार पर गोमिया थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित करने के बाद मामला स्थान्तरित होकर नयायधीश हैदर के न्यायालय में आया। जहां उपलब्ध गवाह एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद नयायधीश ने तीनों अभियुक्तों को दहेज हत्या में दोषी पाया उसके बाद आजीवन कारावास की सजा एवं अठारह अठारह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि सूचक को देने का निर्देश दिया साथ ही बोकारो जिला विधिक सेवा प्रधिकार में सूचक को देने की अनुशंसा की है।वहीं इससे पूर्व मुकदमे के अन्य आरोपी संजय प्रसाद, सुनील प्रसाद एवं सुनीता देवी को साक्षय के अभाव में रिहाई किया।अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस किया एवं सूचक के अधिवक्ता बीरेंद्र प्रसाद ने भी बहस में उनकी मदद की।
436 total views, 3 views today