प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करें सौर ऊर्जा का उपयोग-डीएम

सोलर पैनल खरीदने के लिये सरकार द्वारा 30 से 78 हजार तक दी जा रही सब्सिडी

प्रहरी संवाददाता/सारण (बिहार)। सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने 31 अगस्त को जिला मुख्यालय छपरा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा का उपयोग करने और इसका प्रचार – प्रसार अधिक से अधिक करने का निर्देश दिया।

बैठक में डीएम ने कहा कि सौर ऊर्जा के उपयोग से जिलावासी बिजली बिल में सालाना 8 हजार रुपये से 26 हजार तक की बचत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल खरीदने के लिये सरकार द्वारा 30 हजार रुपये से लेकर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। उन्होंने इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक रहिवासियों को लाभान्वित करने का दिया निर्देश दिया।

डीएम समीर ने बताया कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना के तहत आवेदकों को रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने के लिए अनुदान दिया जायेगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

इस योजना के तहत सम्पूर्ण देश में एक करोड़ देशवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिये वेबसाईट pmsuryaghar. gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके तहत अलग – अलग क्षमता के सोलर पैनल लगाये जा सकेंगे।

खास बात यह कि इस सोलर सिस्टम का उपयोग करनेवालों को सब्सिडी भी मिलेगी। एक किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 30 हजार रुपये, 2 किलो वाट सोलर सिस्टम के लिए 60 हजार रुपये तथा 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 78 हजार रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है।

*उपभोक्ताओं को होगी इस सिस्टम के उपयोग से बचत*
ज्ञात हो कि, एक किलोवाट क्षमता के सिस्टम के माध्यम से उपभोक्ता सालाना लगभग 1400 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर 8 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं। 2 किलो वाट क्षमता के सिस्टम के माध्यम से उपभोक्ता सालाना लगभग 2900 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर 17 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं।

इसी तरह 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के माध्यम से उपभोक्ता सालाना लगभग 4300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर 25 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं। सोलर पैनल सिस्टम को लगाने के लिये घर की छत पर एक किलोवाट के लिये 100 वर्ग फीट, 2 किलोवाट के लिये 200 वर्ग फीट तथा 3 किलोवाट के लिये 300 वर्ग फीट जगह उपलब्ध होनी चाहिये।

बताया गया कि इस योजना के संबंध में विशेष जानकारी या सहायता के लिये कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पूर्वी एवं पश्चिमी के कार्यालय स्थित सुविधा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं।

सुविधा केंद्र के माध्यम से इस योजना के लिये ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। एजेंसी चुनने की आजादी एवं लगाये गये सिस्टम पर गारंटी दी गई है। यानी इस योजना के तहत आवेदक अपनी मर्जी से सूचिबद्ध एजेंसी में से किसी भी एजेंसी को चुन सकते हैं।

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