मुंबई। मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सड़क पर पार्किंग करने वालों से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी पुलिस स्टेशनों को यह बताए कि यदि कोई सार्वजनिक स्थानों पर खराब वाहन पार्क करता है, तो उससे हर घंटे का 50 रुपये वसूल किया जा सकता है। ऐसा पुलिस मोटर वीइकल (एमवी) ऐक्ट 1988 की धारा 201 के तहत कर सकती है।
इस धारा के तहत पुलिस या सरकारी अधिकारी को अधिकार है कि यदि उस वाहन को टोइंग करना पड़ता है, तो इसका खर्च भी वाहन मालिक से वसूला जा सकता है। प्राय: यह काम ट्रैफिक पुलिस करती है। यह निर्देश न्यायाधीश अभय ओक और न्यायाधीश ए.एस. गडकरी ने एक जनहित याचिका की सुनवाई पर दिया है, जो टेकचंद कंचनदानी ने दायर की है।
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