लड़के के साथ यौन संबंध बनाने वाले आरोपी को सजा के साथ जुर्माना
प्रहरी संवाददाता/मुंबई। 24 दिसंबर 2016 के रेप मामले में सुनवाई, पोस्को अदालत के न्यायाधीश डीएस देशमुख ने 2 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने ठाणे शहर के वाघबिल क्षेत्र के निवासी आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। बताया जाता है कि 2016 में 11 साल के पीड़ित को क्रिसमस समारोह के दिन आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था।
उसके बाद पीड़ित के माता-पिता ने शिकायत दर्ज थी। न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित को अतिरिक्त मुआवजे के लिए मामला जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) भेजा जाए। अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि 24 दिसंबर, 2016 की रात को 11 साल का पीड़ित, अपने दोस्त के घर से क्रिसमस के इवेंट से लौट कर अकेले अपने घर जा रहा था। आरोपी ने उसे बीच रास्ते में पकड़ लिया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।
विशेष लोक अभियोजक संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को इसकी जानकारी दी है। घर लौटने के बाद पीड़ित ने अपने निजी अंगों में तेज दर्द होने की शिकायत अपने माता-पिता से की, तो उसके परिजनों ने उसके प्राइवेट पार्ट को देखा था। उसके बाद जब पूछा गया, तो लड़के ने उन्हें घटना के बारे में बताया।
11 साल के पीड़िता के माता-पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत
पीड़ित के माता-पिता ने फिर शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर पुलिस ने अप्राकृतिक अपराधों के कानूनी प्रावधानों और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
पीड़ित के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे आरोपी के नमूनों से मैच हो रहे थे, जिसे अदालत ने उसे दोषी ठहराने के लिए एक ठोस सबूत के रूप में स्वीकार कर लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। म्हात्रे ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ मामला साबित करने के लिए पीड़ित और उसकी मां समेत कुल आठ गवाहों से पूछताछ की गई थी।
Tegs: Accused-of-killing-minor-11-year-old-victim-gets-10-years-imprisonment
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