छापामारी दल द्वारा जोधाडीह मार्केट में 63 दुकानों की हुई जांच

आठ दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से पान मसाला बिक्री करते हुये पाया गया

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। चास के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश में 12 अगस्त को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा 2003) की धारा 4, 5 व 6ए, 6बी व धारा 7 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला छापामारी दल द्वारा चास थाना के हद में जोधाडीह मार्केट में लगभग 63 दुकानों की जांच की गई।

जांच में कुल 8 दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से पान मसाला की बिक्री करते हुये पाया गया। जिससे कोटपा कानून उल्लंघन की स्थिति में कुल 1300 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज द्वारा छापामारी के दौरान दुकानदारों का खाद्य लाईसेंस के अलावा प्रतिबंधित पोलीथीन कैरी बैग की भी जांच की गई। जांच के दौरान चन्द्रदीप कुमार, द्वारिका प्रसाद, मृत्युंजय, प्रफुल कुमार के द्वारा प्रतिबंधित पालीथीन का उपयोग करते हुए पाया गया। सभी दुकारदारों को सख्त निर्देश दिया गया।

साथ हीं कहा गया कि झारखंड सरकार द्वारा सितम्बर 2017 से प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऐसे में आप सभी प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करना छोड दें, अन्यथा दंडनीय कार्रवाई की जायेगी।

कहा कि सभी दुकानदार खाने वाली चीजों के साथ तम्बाकू उत्पाद बंद कर दें। पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। जो दुकानदार दुकान का रजिस्ट्रेशन व लाईसेंस अभी तक नही लिये है। वह जल्द से जल्द लेना सुनिश्चित करें।

नोडल पदाधिकारी एनटीसीपी बोकारो डॉ एन पी सिंह द्वारा बताया गया कि तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन सदर अस्पताल बोकारो व बीजीएच में किया जा रहा है।

जिसमें तम्बाकू छोड़ने हेतु सभी तरह की सुविधाएं जैसे खून में कार्बन के स्तर की जांच हेतु मशीन, फेफड़ों की स्थिति की जांच मशीन, तम्बाकू छोड़ने हेतु दवा व निकोटीन गम आदि उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि तम्बाकू की लत छोड़ने के लिये एक बार तम्बाकू नशा मुक्ति केन्द्र का भ्रमण अवश्य करें।

जिला परामर्शी मो. असलम द्वारा बताया गया कि झारखंड में 11 प्रकार के प्रतिबंधित पान मसाला की अवधि एक वर्ष के लिये बढा दी गई है। उन्होंने सभी थाना प्रभारी से अपील किया कि प्रतिबंधित पान मसाला पर छापामारी लगातार जारी रखें।

यदि किसी के पास अर्थदण्ड की रसीद उपलब्ध नही है, तो वह जिला परामर्शी से प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करता है या थूकते हुए पाया जाता है तो कोटपा 2003 व आईपीसी की धारा 188, 268, 269 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर छापामारी के क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम, जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व चास थाना का छापामारी दस्ता शामिल थे।

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