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वैशाली जिले में आठ विधानसभा क्षेत्र के 25 लाख मतदाता 6 नवंबर को करेंगे मताधिकार

गंगोत्री प्रसाद सिंह/हाजीपुर (वैशाली)। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के बाद 7 अक्टूबर को वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव संबंधी बातचीत के दौरान उन्होंने जिले में चुनावी तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और आचार संहिता के पालन पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम वैशाली के आठ विधानसभा क्षेत्र में आगामी 6 नवंबर को चुनाव किया जाना है।

जिले के मतदाताओं के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि वैशाली जिले के आठों विधानसभा अंतर्गत कुल मतदाताओं की संख्या 25 लाख 32 हजार 463 है। कहा कि वैशाली जिला अंतर्गत कुल बूथों की संख्या 3106 एवं पोलिंग लोकेशंस की कुल संख्या 1430 है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सिंह ने कहा कि, चुनाव आचार संहिता का पालन सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है।

पेड न्यूज, भ्रामक रिपोर्टिंग या अवैध प्रचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि मीडिया का सहयोग मतदाता तक सही और पारदर्शी जानकारी पहुँचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पूरी तैयारी हो चुकी है और मतदान प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष होगी। उन्होंने जानकारी दी कि विधानसभा निर्वाचन के अवसर पर निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के क्रम में विधानसभा वार फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूविग टीम, एकाउंटिंग टीम एवं एक्साइज टीम गठित की गई है जिनके बारे में उन्होंने विधानसभा वार विस्तार पूर्वक बताया।

उन्होंने बताया कि घोषणा के साथ ही एफएस की 24 टीम जिले के विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत हो जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए फ्लाइंग स्क्वायड की 3 टीम काम करेंगे। 50 हजार से अधिक के नगद राशि को वाहन या अन्य साधनों से ले जाने पर उसकी जांच एफएसएल टीम द्वारा की जाएगी। दस्तावेज साथ नहीं रहने पर उसकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया विज्ञापनों का मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग किया जाना है। उक्त कार्य हेतु जिला स्तरीय एमसीएमसी का गठन किया जा चुका है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन से संबंधित विज्ञापनों पेड न्यूज आदि की जांच भी की जाएगी। साथ ही केवल नेटवर्क, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों, श्रव्य दृश्य सोशल मीडिया, रेडियो आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित की जाने वाली विज्ञापनों का मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग भी किया जाएगा।

उन्होंने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे निर्वाचन संबंधी सही जानकारी जनता तक पहुँचाने में सहयोग करें और अफवाहों से बचाव सुनिश्चित करें, ताकि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में मतदाता पूरी भागीदारी निभा सकें। साथ ही यह भी जानकारी दी कि समाहरणालय परिसर व पूरे जिले से सरकारी योजनाओं और प्रचार-प्रसार के सभी बैनर और पोस्टर उतरवा दिए गए है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि शीघ्र ही सभी जगह से पोस्टर्स/बैनर उतारना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में नियमों के खिलाफ किसी भी प्रकार के प्रचार को रोका जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रेस नोट जारी होने के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता के साथ संपूर्ण जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू हो गई है। कहा कि विधानसभा आम निर्वाचन को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं पारदर्शी व भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।

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