प्रहरी संवाददाता/कसमार (बोकारो)। बोकारो जिला (Bokaro district) अदालत ने 21 जून को एक आरोपी को अपने गांव की युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। घटना वर्ष 2014 में चंदनक्यारी थाना क्षेत्र की है। तब पीड़िता की उम्र घटना के वक़्त 18 साल थी।
एडीजे चार सह विशेष न्यायाधीश क्राइम अगेंस्ट वीमेन योगेश कुमार सिंह की अदालत ने 26 वर्षीय राशिद अंसारी को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 366 (अपहरण) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी अंसारी को बलात्कार जैसे संगीन अपराध के लिए 20 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही अपहरण का भी दोषी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) राकेश कुमार राय ने इस संबंध में कहा कि घटना उस समय हुई जब पीड़िता शौचालय करने घर से बाहर गई थी। मौके का फायदा उठाकर आरोपी उसे पकड़ कर चाकू की नोक पर ऑटोरिक्शा पर बैठा दिया।
चलते ऑटो में उसने पीड़िता को कुछ नशीला पदार्थ दिया जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को ओडिशा में पाया। वहां अंसारी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
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