प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति को 2 वर्ष की सजा और 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। मामला बोकारो जिला के हद में नावाडीह प्रखंड के पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र रहिवासी संजू मल्हार से जुड़ा है।
मालूम हो वाद की सूचीका प्रमिला कुमारी ने पेक नारायणपुर थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि उसकी शादी 17 जुन 2019 को अभियुक्त संजू मल्हार के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे दहेज के लिए एक लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग किया जाने लगा। इसे लेकर उसे मानसिक एवं शारीरिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाने लगा।
न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति को 2 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की।
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