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सोनपुर मंडल में रेलवे अधिनियम की धारा के तहत अलार्म चैन पुलिंग के 127 मामले दर्ज

चैन पुलिंग पर सख़्त कार्रवाई, रेल परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। पूर्व मध्य रेलवे के हद में सोनपुर रेल मंडल द्वारा रेल परिचालन की सुरक्षा, समयबद्धता एवं यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलार्म चैन पुलिंग की घटनाओं पर लगातार सख़्त निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में बीते वर्ष एक से 31 दिसंबर के मध्य सोनपुर रेल मंडल में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अलार्म चैन पुलिंग के कुल 127 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 116 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों से कुल ₹38,300/- का जुर्माना वसूल किया गया।

ज्ञात हो कि, बिना कारण अलार्म चैन पुलिंग जैसी घटनाएं न केवल रेल परिचालन को बाधित करती हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। सोनपुर रेल मंडल द्वारा की गई यह कार्रवाई रेलवे की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। साथ हीं यह स्पष्ट संदेश देती है कि रेल सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

सोनपुर मंडल यात्रियों से अपील करता है कि वे केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही अलार्म चैन का प्रयोग करें तथा सुरक्षित, सुगम एवं समयबद्ध रेल यात्रा में रेलवे का सहयोग करें। रेल प्रशासन भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखते हुए सख़्त कार्रवाई जारी रखेगा, ताकि यात्रियों को सुरक्षित एवं भरोसेमंद रेल सेवाएं प्रदान की जा सके।

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