प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दुष्कर्म के दोषी कसमार थाना के बरइ कला निवासी गेन्दु महतो को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
बताते चले कि, पीड़िता ने कसमार थाना में बयान दर्ज कराई थी। दर्ज प्रार्थमिकी के अनुसार जब वह (पीड़िता) 11 सितंबर 2017 को घर में वह सोई हुई थी कि अभियुक्त गेन्दु महतो ने दरवाजा खोलवा कर अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर बलात्कार किया। हल्ला मचाने पर जान मारने की धमकी दिया, जिससे पीड़िता डर गई।
उक्त बयान पर कसमार थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित करने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय अनिल कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने अभियुक्त को दुष्कर्म के मामले में सिद्ध दोषी करार दिया।
दोषी पाने के बाद अभियुक्त को दुष्कर्म के मामले में दस साल सश्रम कारावास की सजा एवं पंद्रह हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजा साथ साथ चलेगी।
सजा सुनाने के बाद दोषी अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय साहू ने बहस किया।
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