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जिला जज तृतीय द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने व् मारपीट के दोषी को दो साल की सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज तृतीय फहीम किरमानी ने सरकारी काम करने से रोकने और मारपीट करने को लेकर पेटरवार थाना अंतर्गत चाँपी रहिवासी टीमा तुरी को दो साल की सजा सुनाई।

मालूम हो कि वाद के सूचक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के तत्कालीन अंगरक्षक अनील कुमार यादव ने पेटरवार थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि बीते 21 अक्टूबर 2015 को पुलिस बल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार तेनुघाट ओपी के पुलिस अवर निरीक्षक शंकर बड़ाइक के साथ पंचायत चुनाव को लेकर बूथ निरीक्षण हेतु प्रस्थान किया।

जैसे ही टीम चांपी हरिजन टोला शाम 7 बजे पहुंचा तो 4/5 युवक रास्ते पर खड़े हो गए। चालक द्वारा गाड़ी रोक दिया गया। तब सूचक उतर कर रास्ते पर खड़े युवक को हटने के कहा। इस दौरान सभी युवक सूचक के उपर एकाएक जानलेवा हमलें कर दिया। तब सभी युवक राइफल लूटने का प्रयास करने लगे। उसके बाद विरोध करने पर टीमा तुरी एवं अन्य लाठी डंडा से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे सूचक के आंख पर चोट लगी और खून बहने लगा। तब सभी युवक भाग गए।

उक्त बयान के आधार पर पेटरवार थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज तृतीय फहीम किरमानी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज तृतीय फहीम किरमानी ने सरकारी काम करने से रोकने और सूचक के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी पाने के बाद टीमा तुरी को दो साल की सजा सुनाई। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया जो पहले से भी जेल में बंद है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया।

 

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