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तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत विशेष जांच अभियान में 10 दुकानों से ₹3050 जुर्माना

रंजन वर्मा/कसमार (बोकारो)। बोकारो जिला उपायुक्त अजय नाथ झा के आदेश पर 13 दिसंबर को सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन में बोकारो के सेक्टर बारह थाना क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया।

सेक्टर बारह थाना प्रभारी के सहयोग से तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 के तहत विशेष जांच अभियान में अभियान कोटपा अधिनियम की धारा 4, 6ए, 6बी एवं 6सी के अंतर्गत संचालित किया गया। जिला छापामारी दल के सदस्य एवं जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम मो. असलम द्वारा सेक्टर-12 थाना क्षेत्र के सोनाटांड हाई स्कूल, सतनपुर +2 स्कूल तथा रणविजय कॉलेज के आसपास कुल 43 दुकानों की जांच की गई।

जांच के दौरान 10 दुकानदार/व्यक्ति को कोटपा कानून का उल्लंघन करते पाया गया, जिनसे अर्थदंड के रूप में कुल 3050 रुपये की वसूली की गई। जानकारी देते हुए जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि कोटपा संशोधन अधिनियम-2021 की धारा-6बी के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों एवं सरकारी कार्यालयों के सौ मीटर की परिधि में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।

उल्लंघन करने पर ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे स्कूलों के सौ मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में स्वास्थ्य विभाग एवं सेक्टर बारह थाना के पुलिस अवर निरीक्षक सांगा सहित छापामारी दल शामिल था।

 

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