मंदिर खोलने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार से विचार करने को कहा-माधवलाल

विजय कुमार साव/गोमियां(बोकारो)। राज्य के पूर्व मंत्री व गोमियां के पूर्व विधायक माधव लाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर खोलने पर राज्य सरकार से विचार करने को कहा। बीते 9 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में छिन्नमस्तिके मंदिर खोलने के लिए पूर्व मंत्री ने जनहित याचिका दायर की थी।
इस संबंध में पूर्व मंत्री माधवलाल ने 25 सितंबर को बताया कि हाईकोर्ट रांची ने झारखंड सरकार को नवरात्र से पहले सिद्ध पीठ रजरप्पा मंदिर खोलने पर विचार करने को कहा है।
पूर्व मंत्री द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के कारण मंदिर बंद होने से स्थानीय रहिवासी प्रभावित हो रहे है। मंदिर के समीप पूजा सामग्री व् होटल चलाने वाले छोटे बड़े व्यवसाय के सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए पूर्व मंत्री ने अदालत से गुहार लगाते हुए कोविड-19 से जुड़ी गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकार से रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर खोलने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी।
ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के कारण मंदिर में अब तक आम रहिवासियों व श्रद्धालुओं की पूजा पाठ करने पर रोक लगी हुई है। जिस तरह प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर खोलने संबंधित आदेश पारित किया गया है। सिद्ध पीठ छिन्नमस्तिके मंदिर उसी आधार पर खोलने से स्थानीय रहिवासियों को जीवन यापन तथा श्रद्धालुओं को लाभ होगा।

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