ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी खाद्य कारोबारी को फूड लाइसेंस पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य है। बिना फूड लाइसेंस (Food licence) के खाद्य कारोबार करना दण्डनीय अपराध है।
जिसमें छ माह का कारावास एवं पाँच लाख रूपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उक्त जानकारी अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार ने 25 फरवरी को तेनुघाट में लगाए गए खादय लाइसेंस कैंप में उपस्थित लोगो को जागरूक करते हुए दिया।
उन्होंने बताया कि सभी खाद्य कारोबारी फूड लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए अनुमंडल कार्यालय बेरमो मुख्यालय तेनुघाट के खाद्य सुरक्षा शाखा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है।
उन्होंने बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि उपरोक्त तिथि को विशेष कैंप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फूड लाइसेंस हेतु आवेदन समर्पित कर अपना अपना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन करा लें।
अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी खाद्य कारोबारियों होटल, भोजनालय, रेस्टोरेन्ट, पानी विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, वितरक, प्रदायक, भंडारक, उत्पादक, खुदरा विक्रेता, ठेला-खोमचा, बैधशाला, मीट, चिकेन, अंडा दुकान, आदि।
कैंटिन, मिठाई दुकानदार, परिवाहक फल-सब्जियों के दुकान, सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटिन इत्यादि के संचालक, मालिक, प्रोपराईटर इत्यादि को कहा कि फूड लाईसेंस लेना सुनिश्चित करें। जाँच के दौरान फूड लाईसेंस नही पाये जाने पर दण्डानात्मक कार्रवाई की जायेगी।
इसी क्रम में 25 फरवरी को पांच लोगो ने अपना रजिस्ट्रेशन और दो लोगों ने अपना लाइसेंस बनवाया। उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, खादय सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज और कार्यपालक दंडाधिकारी छवि बाला बारला के द्वारा लाइसेंस जारी किया गया। मौके पर नाजिर नियाज अहमद सहित कई लोग मौजूद थे।
201 total views, 1 views today