आमजनों के इस्तेमाल की खाद्य सामग्री तैयार करने में बरती गई लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई-एसडीओ
एस.पी.सक्सेना/देवघर(झारखंड)। देवघर के एसडीओ दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में 24 सितंबर को देवघर शहरी क्षेत्र अन्तर्गत खाद्य सामग्री दुकानों यथा- डेयरी उत्पाद विक्रेता, मिठाई-नमकीन के दुकानों आदि का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीओ यादव के साथ मौके पर प्रशिक्षु आईएएस संदीप मीणा, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दिनेश सोरेन के अलावा अनुमंडल कार्यालय देवघर के कर्मचारी उपस्थित थे।
इस दौरान देवघर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत कई दुकानों में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ साफ-सफाई की अनदेखी और मिठाइयों में कपड़ो में देने वाले रंगों के प्रयोग को लेकर कई प्रतिष्ठित दुकानों पर कार्रवाई करते हुए बंद की गई। साथ ही अर्थदंड के रूप में वृंदावन के खिलाफ रुपए 2000, माखनचोर के खिलाफ रुपए 1000, अवंतिका के खिलाफ रुपए 1000, मोदी स्वीट्स के खिलाफ रुपए 1000, गोविंद मिष्ठान भंडार के खिलाफ रुपए 1000, तृप्ति मधुरा के खिलाफ रुपए 1000 अर्थदंड लगाया गया तथा उक्त प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 169 के तहत कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी यादव द्वारा शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न अंग्रेजी शराब की दुकानों पर एक्सपायरी डेट के मादक पदार्थों के भंडारण को लेकर सील किया गया। साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड और अनुमंडल कार्यालय में 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब देने का निर्देश दिया गया। इस दौरान टॉवर चौक, जलसार, बाजला चौक, स्टेशन रोड के समीप कुल 05 दुकानों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 27(3/O) के तहत कार्रवाई की गई। जांच के दौरान एसडीओ द्वारा लाइसेंस इत्यादि को दुकान में न रखने के कारण विभिन्न दुकानदारों को निर्देश दिया गया। एसडीओ ने क्षेत्र के सभी दुकानदारों से संबंधित जरूरी कागजात एवं लाइसेंस को हर समय दुकान में रखने व वरीय पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे दिखाने का निर्देश दिया। उन्होंने दुकान के अंदर व बाहर साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दुकानदारों को दिया। साथ ही दुकान में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का पूर्ण ख्याल रखने की बात कही। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि अवैध या मिलावटखोरों की सूचना अनुमंडल कार्यालय देवघर को दें, ताकि ऐसे मामलों पर त्वरित और सख्त कार्यवाही की जा सके।
अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि आने वाले कुछ दिनों में कई महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं। जिसमें काफी संख्या में खाद्य सामग्रियों की बिक्री होती है। ऐसे में दुकानदारों द्वारा खाद्य सामग्रियों के गुणवत्ता से समझौता किये जाने अथवा उनमें मिलावट किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सभी खाद्य सामग्रियों के विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया तथा कहा कि कोई भी दुकानदार किसी भी हालात में खाद्य सामग्रियों में मिलावट ना करें। अन्यथा पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी प्रतिष्ठान मालिकों, दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई तथा भविष्य में निरीक्षण में गलती पाए जाने पर दुकानदारों के विरुद्ध विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई के साथ दुकानों का पंजीकरण रद्द करने की चेतावनी दी।
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