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आगामी 13 जून तक बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू-एसडीओ

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। झारखंड की राजधानी रांची में बीते 10 जून को घटित घटना को लेकर बोकारो जिला के हद में पुरे बेरमो अनुमंडल में आगामी 13 जून तक निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू कर दिया गया है। इसे लेकर एसडीओ बेरमो ने 11 जून को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार ने 11 जून को बताया कि रांची शहर में घटित सम्प्रदायिक घटना एवं वर्तमान में सम्प्रदायिक स्थिति को देखते हुए बेरमो अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।

इसलिए उन्होंने अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल क्षेत्र में दंप्रसं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इसके तहत निम्नांकित आदेश जारी रहेगा, निषेधाज्ञा क्षेत्रान्तर्गत पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार का घातक हथियार आग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

उन्होंने बताया कि इसके तहत किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, रैली पर प्रतिबंध रहेगा। रांची शहर में घटित घटना के आलोक में सोशल नेटवर्किंग जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर भड़काऊ सम्प्रादायिक मैसेज, ऑडियो, विडीयो के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति, एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वर्जित रहेगा।

उन्होंने कहा कि यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह निषेधाज्ञा आदेश शव यात्रा एवं शादी विवाह में लागू नहीं होगा।

यह निषेधाज्ञा आदेश 11 जून से 13 जून तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों, थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

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