वैशाली के 12 परीक्षा केंद्रों पर होगी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता की पुनर्परीक्षा

अवध किशोर शर्मा/सोनपुर (सारण)। वैशाली जिले में 5 मार्च को होने वाले स्नातक संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण की लिखित पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण माहौल में कदाचारमुक्त संपन्न कराने को लेकर सभी 12 परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र बल सहित मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित किया जायेगा। इसमें कुल 6148 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास के सभी फोटो स्टेट दुकानों को परीक्षा अवधि में बंद कराने का निर्देश दिया गया है।

सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना (बिहार) से प्राप्त पत्र के आलोक में वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा द्वारा उपरोक्त परीक्षा को शांतिपूर्ण माहौल में कदाचारमुक्त संपन्न कराने को लेकर समाहरणालय सभागार में 4 मार्च को ब्रिफिंग की गयी।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दण्डाधिकारी – सह – प्रेक्षक, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट जोनल दण्डाधिकारी, उड़न दस्ता, पुलिस पदाधिकारी, 1×4 सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है, जो परीक्षा तिथि को ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे।

उन्होंने बताया कि उड़न दस्ता दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को सतत् भ्रमणशील रहकर परीक्षा का संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करने का निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान कोविड -19 के मद्देनजर निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। सभी परीक्षार्थियों को सीटिंग प्लान के अनुसार ही बैठाया जाय। यह ध्यान दिया जाय कि एक बेंच पर 02 से अधिक परीक्षार्थी को नहीं बैठाना है।

परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी परीक्षार्थी को केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं दिया जाय तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जाय। बिना फोटो पहचान किये किसी भी परीक्षार्थी को मुख्य प्रवेश द्वार से अन्दर नहीं जाने दिया जाय। सभी परीक्षार्थियों की शारीरिक जाँच मुख्य प्रवेश द्वार पर ही कर लिया जाय।

जिलाधिकारी मीणा ने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर जैमर लगाया जाना है। केन्द्र प्रेक्षक इसकी जाँच कर सुनिश्चित हो लेगें। उड़नदस्ता दण्डाधिकारी परीक्षा केन्द्र के आस – पास लगातार निरीक्षण करते रहेगें, ताकि वहाँ पर अनावश्यक भीड़-भाड़ नहीं लगे। बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जायेगी।

जिसमें परीक्षार्थी प्रत्येक खण्ड के लिए एक पुस्तक ले जा सकते हैं। किसी विषय से संबंधित गाईड, पुस्तक की फोटो कॉपी, हस्तलिखित कागजात, नोट्स, इलेक्टॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान – प्रदान पूर्णतया वर्जित है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर 06224-260220 पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है।

अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर को परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने तथा परीक्षा केन्द्र के आस – पास की फोटो स्टेट की दुकानों को परीक्षा अवधी में बंद कराने का निर्देश दिया गया है।
अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि परीक्षा केन्द्र के आसपास परीक्षा के दिन निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

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