बिना करार नहीं चलेंगी अवैध स्कूल बसें- HC

कड़ाई से नियमों का पालन करे आरटीओ

प्रहरी संवाददाता/ मुंबई। देश का भविष्य कहलाने वाले छात्रों के जीवन से खेलवाड़ करने वाले अवैध स्कूल बसों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर में गैर कानूनी तरीके से चल रहीं स्कूल बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए परिवहन विभाग को नियमों का कड़ाई से पालन करवाने का निर्देश दिया है। क्योंकि मौजूदा समय में मुंबई में करीब 8 हजार से अधिक अवैध स्कूल बसें धड़ल्ले से चल रही हैं।

कोर्ट ने कहा है कि स्कूल के साथ बिना करार चल रहीं बसों पर प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं स्कूल बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल गर्ग ने कहा कि नियमानुसार स्कूल प्रबंधक के साथ करार हुए बिना स्कूल बस नहीं चल सकती है। किंतु कानून को ताक पर रखकर मुंबई में ही 8 हजार से अधिक अवैध स्कूल बसें धड़ल्ले से चल रही हैं।

मासूम छात्रों की सुरक्षा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि निजी वाहन हो या सरकारी, सभी को छात्रों को ले जाने के लिए स्कूल के साथ करार करना जरूरी है। कोर्ट ने छात्रों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ उन्हें घर से लाने व ले जाने के लिए 13 से अधिक सीटों वाली बसों का इस्तेमाल करने को कहा है।

बस एसोसिएशन ने प्रशासन पर बस मालिकों को परेशान करने का आरोप लगाया है। अनिल ने कहा कि केवल मुंबई में ही 8 हजार से अधिक अवैध स्कूल बस एवं वैन चल रहे हैं, जिनके पास परमिट तक नहीं है, फिर भी वह बिना रोक- टोक शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ एसोसिएशन की बसों से आए दिन नियमों के उल्लंघन के नाम पर हजारों रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है।

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