फैंसी नंबर प्लेट्स वाले 2272 गाड़ियों का चालान

मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) में डिजाइनर नंबर प्लेट (Designer number plates) लगाकर गाड़ी चलाने वाले लोगों को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस (Traffic police) ने नियमों के खिलाफ डिजायनर नंबर प्लेट लगाने के आरोप में सोमवार को 2272 वाहनों का चालान करते हुए उन्हें जुर्माने की राशि जमा करने के लिए कहा। इन वाहन मालिकों को भेजे एक नोटिस में पुलिस ने जल्द से जल्द वाहनों की नंबर प्लेट बदलने के निर्देश भी दिए हैं।

सोमवार को परिवहन विभाग ने 2272 वाहन मालिकों को एक मेसेज भेजा, जिसमें विभाग ने लिखा कि आपके वाहन में लगी अवैध नंबर प्लेट के कारण आपका चालान काटा गया है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए आप जल्द ही अपनी नंबर प्लेट बदलेंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर मधुकर पांडेय ने कहा कि अगर निर्देशों का पालन नहीं होता है तो नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने बताया की मोटर वीकल ऐक्ट के नियमों के अनुसार वाहनों की नंबर प्लेट पर लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर को फैंसी फॉन्ट में लिखना गैर कानूनी है। साथ ही प्लेट पर किसी भी तरह का नाम लिखना या फोटो लगाना भी गैरकानूनी है। लेकिन इसके बावजूद तमाम लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वाहन मालिक नंबर को इस तरह के फॉन्ट में लिखवा रहे हैं, जिससे कि वह किसी शब्द जैसा दिखाई देता है।

जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि तमाम वाहनों की जांच में यह पाया गया है कि नंबर 4141 को इस तरह से लिखवाया गया है कि यह मराठी के शब्द ‘दादा’ जैसा दिखाई दे। इसके अलावा 2124 और 4912 जैसे नंबर अलग-अलग फॉन्ट का इस्तेमाल कर शरद और पवार जैसे शब्दों के रूप में दिखते हैं। ऐसे में किसी घटना के समय कई बार ऐसी नंबर प्लेट्स पर लिखे नंबर को पहचानना मुश्किल होता है।

पांडेय ने कहा कि अगर कोई कार ओवरस्पीड होकर रात के वक्त सिग्नल क्रॉस करे तो वहां खड़े पुलिसकर्मी को कई बार नंबर को नोट करने में परेशानी हो सकती है, ऐसे में नंबरों को लिखने के लिए एक स्टैडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है। इसी नियम के अनुसार, अगर वाहनों की नंबर प्लेट नहीं मिलती है तो संबंधित वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है।

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