कमला मिल्स के मालिकों पर धारा 304 लगाने की मांग

मुंबई। मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड में हुए हादसे के बाद अब उनके मालिकों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। उनके और अन्य के विरुद्ध कोर्ट-कचहरियों में याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है। यूनाइटेड किंगडम में अध्ययन कर रहे मुंबई के एक छात्र गर्व सूद ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके इस अग्निकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य जलकर घायल हो गए थे।

उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि कमला मिल्स के मालिकों पर भी इस अग्निकांड के लिए आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि यही आरोप फिल्म अभिनेता सलमान खान पर भी लगाया गया था। उनके वकील प्रकाश वाघ ने कहा कि इस याचिका पर न्यायालय की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। न्यायालय 4 जनवरी को खुल रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि केवल ‘वन अबव’ पब के मालिकों के खिलाफ ही गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला चलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कमला मिल्स के मालिक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करने को कहा जाना चाहिए। ऐसी ही एक अन्य याचिका सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद भालेकर ने मुंबई उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्रीनिवास अग्रवाल के यहां दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में इस अग्निकांड में मरने वालों को 50-50 लाख रुपये और घायलों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही यह मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की गई है।

पुलिस ने पब के मालिकों हितेश सांघवी और जिगर सांघवी, सह-मालिक अभिजीत रांका और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उन पर गैर-इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज हुआ है। अधिकारी के मुताबिक पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है।

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