रांची। सीसीएल को 50 लाख रुपये का चूना लगाने वाले अधिकारी सहित छह अभियुक्तों को दोषी पाकर अदालत ने चार-चार वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी छह अभियुक्तों पर कुल 19 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह सजा सुनाई व जुर्माना लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी अभियुक्तों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया।
अदालत ने एनके एरिया डकरा के तत्कालीन सहायक मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह, मेसर्स एमकेजेड सिक्यूरिटी सर्विस कालघाटी हजारीबाग के संचालक इरफान सैफ, कंपनी के मैनेजर रविन्द्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, संजय कुमार, विनोद कुमार को चार-चार वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं ऑफिसर मनोज कुमार सिंह को चार लाख और अन्य आरोपियों को तीन-तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में 26 लोगों की गवाही दर्ज की गई।
अभियुक्तों के खिलाफ आरोप था कि एमकेजेड सिक्यूरिटी सर्विस के साथ अनुबंध पर 55 सिक्यूरिटी पर्सनल उपलब्ध कराए जाने को लेकर 18 फरवरी 2006 को सीसीएल का एग्रीमेंट हुआ था। शर्त थी कि 90 फीसद सुरक्षाकर्मी आर्मी की सर्विस से सेवानिवृत्त व्यक्ति रखे जाएंगे। लेकिन एग्रीमेंट के बाद कंपनी ने कभी सुरक्षाकर्मी भेजा ही नहीं। सीसीएल अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कंपनी के अधिकारियों ने सीसीएल के वर्क ऑर्डर व एग्रीमेंट का उल्लंघन किया।
बिना सुरक्षा उपलब्ध करवाए बिल का भुगतान करवा लिया। मार्च 2006 से दिसंबर 2007 तक सीसीएल का 55 लाख 74 हजार 903 रुपये का भुगतान ले लिया। एग्रीमेंट के हिसाब से सीसीएल को करीब 50 लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई। इस मामले में सीबीआइ की धनबाद शाखा ने 29 फरवरी 2008 को सीसीएल एनके एरिया रांची के तत्कालीन सहायक मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह के अलावा मेसर्स एमकेजेड सिक्यूरिटी सर्विसेज हजारीबाग के इरफान सैफ, रवींद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, संजय कुमार व विनोद कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।
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