कोरोना काल में चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी

केवल पांच लोगों को डोर-टू-डोर कैंपेन की अनुमति

प्रहरी संवाददाता/ मुजफ्फरपुर (बिहार)। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव संबंधित नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए जारी की गई है। अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशा निर्देशों के अनुसार मिलेगी। इसके अलावा भी चुनाव आयोग ने कई विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।

चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोगों और दो गाड़ियों को ले जाने की अनुमति मिलेगी। मतगणना हॉल में सात से अधिक काउंटिंग डेस्क की इजाजत नहीँ होगी। एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग तीन से चार हॉल में हो सकती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, ग्लब्स, फेस शील्ड मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल होगा। आयोग के मुताबिक पोस्टल बैलट की सुविधा दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, कोरोना से संबंधित पंजीकृत नौकरियों में लोगों को दी गई है।

आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया है। उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर भी विचार किया है 21 अगस्त को आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘इन सभी पर विचार करने के बाद, आयोग ने तीन दिनों के भीतर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है।’ बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और अक्टूबर-नवंबर में किसी समय चुनाव कराये जाने की संभावना है। कोरोना वायरस (Coronavirus) और बारिश के कारण बाढ़ के कारण हाल में कई उपचुनावों को टाल दिया गया था। अब तक चुनाव के किसी नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई थी।

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