आगामी 11 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन-पीडीजे

एस.पी.सक्सेना/बोकारो। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर आगामी 11 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय बोकारो व तेनुघाट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी 9 दिसंबर को सचिव बोकारो जिला (Bokaro district) विधिक सेवा प्राधिकार लूसी सोसेन तिग्गा ने दिया।

उन्होंने बताया कि उक्त लोक अदालत में सभी तरह के मुकदमों का सुलह समझौतों के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसमें फौजदारी, राजस्व संबंधी मुकदमे, चेक बाउंस के मुकदमे, विद्युत और वाटर टैक्स आदि के मामले, वादकारी और प्रतिवादियों के समझौतों के आधार पर किया जाएगा।

साथ ही बताया कि जो लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निपटारा करना चाहते हैं वह ऑनलाइन या भौतिक तौर पर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में यदि कोई पक्षकार अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकते हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाएं।

इस संबंध में कोई भी जानकारी डालसा हेल्पलाइन क्रमांक 06542-221003 या सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के मोबाइल क्रमांक- 9431350936 के अलावा सचिव अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति बेरमो तेनुघाट के मोबाइल क्रमांक- 9650677040 पर संपर्क कर ले सकते हैं। पब्लिक यूटिलीटी से संबंधित भी अगर कोई समस्या है तो लोग डालसा में आकर आवदेन दे सकते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में इन मामलों का होगा निष्पादन:- सुलह योग्य आपराधिक वाद, एनआइ एक्ट से संबंधित वाद, धन वसूली वाद, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद, श्रम विवाद एवं रोजगार संबंधित विवाद, बिजली बिल, आदि।

पानी बिल एवं अन्य बिल से संबंधित वाद, भरण-पोणण एवं पारिवारिक/वैवाहिक वाद(तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण संबंधित विवाद, वेतन, भत्ते, सेवानिवृत आदि से संबंधित सेवा मामले, राजस्व से संबंधित वाद तथा अन्य सिविल वाद जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।

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