नगर आयुक्त ने सेवा सदन अस्पताल को तोड़ने का दिया आदेश

एस.पी.सक्सेना/रांची (झारखंड)। झारखंड की राजधानी रांची (Jharkhand capital Ranchi) शहर के बीचो-बीच स्थित प्रतिष्ठित सेवा सदन अस्पताल को लेकर रांची नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार की कोर्ट ने फैसला लिया है कि उक्त अस्पताल को अगले 15 दिनों में तोड़ा जायेगा।

जानकारी के अनुसार यह निर्णय इस कारण लिया गया है, क्योंकि नगर आयुक्त कोर्ट के आदेश के बाद भी सेवा सदन अपना नक्शा अबतक निगम को पेश नहीं कर पाया है। इसके साथ ही नगर निगम ने अस्पताल पर 5 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सेवा सदन अस्पताल के साथ ही हरमू पुल के समीप स्थित ट्रू वैल्यू को भी तोड़ने का आदेश नगर आयुक्त कोर्ट ने दिया है। यह आदेश इसलिए दिया गया है, क्योंकि ट्रू वैल्यू हरमू नदी के 15 मीटर के दायरे के अंदर आता है।

निगम सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 15 दिनों मे सेवा सदन अस्पताल को अपना भवन तोड़ने का आदेश दिया गया है। इस 15 दिन में अस्पताल प्रबंधन ऐसा नहीं करता है तो निगम तोड़ने को खुद बाध्य होगा।

सेवा सदन को निर्देश दिया गया है कि वह अब किसी भी नये मरीज को अपने यहां एडमिट नहीं करें, ताकि 15 दिन के बाद अगर उसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो, तो सेवा सदन के प्रबंधक यह ना कहे कि अभी नये मरीज अस्पताल में भर्ती है।

सेवा सदन पर 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसमें 5 लाख रुपये का जुर्माना सेवा सदन के नक्शा नहीं पास होने के कारण लगाया गया है। जबकि 25 हजार रुपये का जुर्माना सेवा सदन द्वारा बड़ा तालाब को प्रदूषित करने के एवज में लगाया गया है।

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