सभी खाद्य कारोबारी को फूड लाईसेंस/पंजीकरण लेना अनिर्वाय-एसडीओ

प्रहरी संवाददाता/तेनुघाट (बोकारो)। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी खाद्य कारोबारी को फूड लाईसेंस/पंजीकरण लेना अनिवार्य है।

बिना फूड लाईसेंस/पंजीकरण के खाद्य कारोबार करना दण्डनीय अपराध है। जिसमें 6 (छ) माह का कारावास एवं 5 (पाँच) लाख रूपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उक्त जानकारी 12 फरवरी को अभिहित पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो (तेनुघाट) अनंत कुमार ने दिया।

उन्होंने बताया कि सभी खाद्य कारोबारी फूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए अनुमंडल कार्यालय बेरमो मुख्यालय तेनुघाट के खाद्य सुरक्षा शाखा में आगामी 18 फरवरी से 25 फरवरी को 10 से 3 बजे तक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है।

उन्होंने बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि उक्तरोक्त तिथि को विशेष कैंप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फूड लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन समर्पित कर अपना अपना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन कर ले।

अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी खाद्य कारोबारियों यथा-होटल, भोजनालय, रेस्टोरेन्ट, पानी बिक्रेताओं, थोक विक्रेताओं (Wholesaler), वितरक (Distributor), प्रदायक (Supplier), भंडारक (Storer), उत्पादक (Manufacturer), खुदरा विक्रेता (Retailer), ठेला-खोमचा (Street Vendoers), बैधशाला, मीट/चिकेन/फिश/अंडा दुकान, आदि।

कैंटिन, मिठाई दुकानदार, परिवाहक (Transporter) फल-सब्जियों के दुकान, सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटिन इत्यादि के संचालक/मालिक/प्रोपराईटर इत्यादि को कहा कि फूड लाईसेंस/पंजीकरण लेना सुनिश्चित करें। जाँच के दौरान फूड लाईसेंस/पंजीकरण नहीं पाये जाने पर दण्डानात्मक कार्रवाई की जायेगी।

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