विश्व श्रम दिवस पर जिला विधिक सेवा द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के मार्गदर्शन में एक मई को विश्व श्रम दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सौरव कुमार गौतम द्वारा मजदूरों के बीच विधिक जागरूकता सह साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन मकतपुर चौक में किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गौतम ने उपस्थित श्रमिकों को झालसा रांची के द्वारा लांच किए गए प्रोजेक्ट श्रमेव वंदते तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मजदूरों के हित एवं कल्याण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।

संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में मजदूरों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधानों को समाहित किया गया है। जिसके तहत समान कार्य, समान वेतन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बेगार प्रथा का उन्मूलन इत्यादि कई अन्य महत्वपूर्ण कानून उल्लेखनीय हैं।

उन्होंने कहा कि मजदूरों को त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में श्रम न्यायालय की स्थापना भी की गई है। उन्होंने मजदूरों को जागरूक करते हुए कहा कि झालसा रांची द्वारा कोविड-19 के दौरान मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रोजेक्ट- श्रमेव वंदते को लांच किया गया है।

जिसके तहत असंगठित क्षेत्रों के तमाम मजदूरों के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ उन तक पहुंचाया जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा विभिन्न विधिक सहायता केंद्रों एवं पारा लीगल वालंटियर्स के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए उनका निबंधन श्रम विभाग द्वारा निरंतर करवाया जा रहा है। साथ ही श्रम विभाग द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी उन मजदूरों तथा उनके परिवारजनों तक निरंतर प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने आम मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों का निबंधन श्रम विभाग के तहत अभी तक नहीं हो पाया है वे स्वयं श्रम विभाग से संपर्क कर अथवा प्रखंड स्तर पर संचालित विधिक सहायता केंद्रों में जाकर अपना-अपना निबंधन करवा सकते हैं।

यदि उन्हें इन सुविधाओं का लाभ ले पाने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो वह स्वयं व्यवहार न्यायालय गिरिडीह परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में भी पहुंचकर संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह द्वारा उनके आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें उन योजनाओं का लाभ प्रदान कराने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यक्रम को डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल गौरी शंकर सहाय एवं सहायक लीगल एड डिफेंस काउंसिल रंजीत कुमार रंजीव ने भी संबोधित किया। इस दौरान मजदूरों के बीच पंपलेट का वितरण किया गया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में पारा लीगल वॉलिंटियर्स दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, संतोष कुमार, अनवारुल हक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन फ्रंट कार्यालय के पारा लीगल वालंटियर दिलीप कुमार ने किया।

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