एस. पी. सक्सेना/बोकारो। जिला व्यवहार न्यायालय बोकारो के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी भूपेश चंद्र समद के न्यायलय द्वारा 10 जुलाई को लोहा चोरी के आरोपी को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने जीआर क्रमांक-1164/21 में चोरी के आरोपी संतोष यादव, कुमार नवीन, नंदकिशोर विश्वकर्मा, गोविंद साव तथा भगवान यादव को सबूत के अभाव में विचारण के बाद रिहा कर दिया। ज्ञात हो कि, बीएस सिटी थाना कांड क्रमांक-8/21 में उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ लोहा चोरी का मामला दर्ज करवाया गया था।
उपरोक्त पर आरोप था कि ये सभी लोहा चोरी कर दुंदीबाग स्थित कबाड़ी गोदाम में चोरी का लोहा बेच रहे थे। नामजद आरोपी की ओर से बचाव पक्ष के वरीय युवा अधिवक्ता रणजीत गिरि ने जोरदार बहस की। दोनों पक्षों की दलील व बहस के बाद न्यायलय ने उपरोक्त पांचों आरोपियों को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया।
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