दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट स्थित व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जानकारी के अनुसार दहेज हत्या के आरोप में कसमार थाना के हद में गर्री निवासी विवेक चौबे को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। बताते चलें कि सूचक पेटरवार थाना के हद में गागी निवासी शशि भूषण चौबे ने कसमार थाना प्रभारी के समक्ष 3 अक्टूबर 2020 को बयान दर्ज कराया कि उनकी पुत्री की शादी विवेक चौबे के साथ 28 जून 2020 को हुई थी।

उनकी पुत्री को उसका पति विवेक चौबे और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। बताया कि 3 अक्टूबर को अभियुक्त विवेक चौबे ने सूचना दिया कि उनकी पुत्री ने फांसी लगा ली है। सूचना के बाद सूचक तुरंत कसमार अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी का शव फंदा में लटक रहा है। पीड़ित पिता के अनुसार फंदे से लटकता शव देखकर यह प्रतीत होता है कि उसकी पुत्री को मार कर टांग दिया गया है।

चौबे के उक्त बयान के आधार पर कसमार थाना में मामला दर्ज किया गया था। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर एडीजे द्वितीय कुमार के न्यायालय में आया।

न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद विद्वान जज कुमार ने अभियुक्त विवेक चौबे को दहेज हत्या के मामले में सिध्द दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद के बाद अभीयुक्त विवेक चौबे को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साह ने बहस की।

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