गैर इरादतन हत्या के सिद्ध दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा

ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। बोकारो जिला के हद में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी गोवर्धन महतो को सिद्ध दोषी पाने के बाद पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मालूम हो कि बोकारो जिला के हद में चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के चेलियाटांड़ रहिवासी मालती देवी ने थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज करायी थी कि उसके पति विनोद साव का चाय नाश्ता का दुकान कुंदा चौक के पास था। जहां 20 नवंबर 2020 को शाम लगभग पांच बजे गोवर्धन महतो चाय नाश्ता करने के बाद पैसा देने में आना-कानी करने लगा।

जब सूचिका के पति विनोद साव ने पैसा मांगा, तब गोवर्धन महतो ने उसके पति के साथ काफी मारपीट किया और उठाकर पटक दिया। जिससे उसे गंभीर चोट आई। उसे इलाज के लिए हजारीबाग जिला के हद में विष्णुगढ़ प्रखंड के बनासो ले जाया गया। यहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हजारीबाग क्षितिज अस्पताल ले जाया गया।

वहां से भी हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान 26 नवंबर 2020 को उसके पति की मृत्यु हो गई। उक्त बयान के आधार पर थाना में मामला दर्ज किया गया।

आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय त्रिपाठी ने गैर इरादतन हत्या के मामले मे गोबर्धन महतो को दोषी पाते हुए पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त महतो को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने न्यायालय में बहस की।

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