ममता सिन्हा/तेनुघाट (बोकारो)। सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं जिला विधिक प्राधिकार समिति के अध्यक्ष सह बोकारो प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (District Judge Pradeep Kumar Srivastava) के निर्देश पर 3 सितंबर को बोकारो जिला के हद में तेनुघाट जेल में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम (ACJM) विशाल गौरव ने की।
इस अवसर पर एसीजेएम गौरव ने बंदियों को संबोधित करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आप को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वे वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आपको भी आजादी है कि अपनी बातों को सही रूप से रखें।
आप इस बंदी गृह में रहकर यह जरूर मंथन करें कि बाहर निकल कर आप कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपको फिर से जेल जाने की जरूरत पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। आप उसकी जानकारी रखकर उसका लाभ जरूर उठाएं। उन्होंने बताया कि पिता की संपत्ति पर पुत्र के साथ-साथ पुत्री का भी समान अधिकार होता है।
दहेज के बारे में भी जानकारी देते हुए एसीजेएम ने बताया कि दहेज के लिए समाज में बेटी को प्रताड़ित किया जाता है, जो सरासर गलत है। अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह एसडीजेएम दीपक कुमार साहू ने भी बंदियों को संबोधित करते हुए उनके अधिकार के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि अगर आप अधिवक्ता नहीं रख सकते हैं, तो आप न्यायालय में एक आवेदन दे।
जिससे न्यायालय द्वारा आपको अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है। आप अपनी समस्याओं को जेल में मौजूद पीएलवी को एक आवेदन के द्वारा देकर न्यायालय भिजवा सकते हैं। जिससे आपके समस्या का समाधान हो सकता है।
मंच संचालन अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद एवं अधिवक्ता सुभाष कटरियार ने किया। मंच संचालन करते हुए प्रसाद ने डायन प्रथा, दहेज प्रथा, सीएनटी एक्ट आदि की जानकारियां दी। कटरियार ने बंदियों को अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारियां देते हुए बताया कि अधिकार के साथ-साथ आपको अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए।
जिससे आपके सामने समस्या नहीं आएगी। अधिवक्ता रितेश कुमार जयसवाल ने भी बंदिओ को कनून की जानकारियां दी। बंदियों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब एसीजेएम गौरव एवं एसडीजेएम साहू ने दिया। जेलर अरुण कुमार शर्मा ने स्वागत भाषण एवं धन्यवाद ज्ञापन किया।
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