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छठ पर्व को लेकर उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश

 एस.पी.सक्सेना/बोकारो। बोकारो (Bokaro) उपायुक्त (Deputy commissioner) राजेश सिंह (Rajesh singh) ने छठ पर्व के अवसर पर जारी दिशा निदेश के आलोक में अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बोकारो इस्पात संयंत्र, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद फुसरो एवं सभी थाना प्रभारी को निदेशित किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 के लिए जारी दिशा निदेशों का अक्षरशः पालन कराया जाय।
उपायुक्त ने आमजनों से अपील किया है कि छठ महापर्व को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। कोविड 19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा छठ पर्व को लेकर पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संसोधन कर नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है। नए निर्देश में छठ घाट पहुंच छठ पूजा कोविड19 के तहत जारी दिशा निदेशों का पालन कर किया जाएगा।
कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़ कर खुले स्थानों में सामाजिक दूरी 6 फीट (2 गज) के सिद्धांत का पालन करना है। मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी का पालन करना है। सार्वजनिक स्थानों विशेष रूप से पानी के अंदर थूकना प्रतिबंधित है।
किसी भी सार्वजनिक तालाबों, नदी, झील, डैम, जलाशय एवं किसी भी अन्य जल निकाय के किनारे या उसके पास किसी भी प्रकार का कोई स्टाल नहीं लगाया जाना है। सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी की अनुमति नहीं है। कोई संगीत या कोई अन्य मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकेगा। छठ घाटों का ड्रोन कैमरा से निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

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