धान अधिप्राप्ति में राज्य स्तर पर 9 वें स्थान पर सारण-डीएम

धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य ससमय पूर्ण करें-अमन समीर

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला धान अधिप्राप्ति में राज्य स्तर पर 9वें स्थान पर है। उक्त बातें बीते 16 जनवरी को सारण के जिलाधिकारी (डीएम) अमन समीर ने कही।

उन्होंने कहा कि अभी तक सारण जिला में निर्धारित लक्ष्य 113249 मीट्रिक टन (एमटी) के विरूद्ध 45653.87 एमटी (40.31प्रतिशत) धान की अधिप्राप्ति की गई है। साथ ही बिहार राज्य खाद्य निगम को 9976 एमटी, सीएमआर (चावल) की आपूर्ति (32.13 प्रतिशत) की जा चुकी है।

सारण के जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति 2023-24 से संबंधित सारण जिला के हद में सहकारी समितियों के प्रतिनिधि और राईस मिलों के प्रोपराइटरो के साथ बीते 16 जनवरी को प्रेक्षा गृह छपरा में आयोजित बैठक में समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त प्रियंका रानी, वरीय उप समार्हता (अधिप्राप्ति), जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहायक निदेशक कृषि और मुख्यालय के साथ सभी प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि सारण जिला धान अधिप्राप्ति में राज्य स्तर पर नौवें (9) स्थान पर है। अभी तक सारण जिला में निर्धारित लक्ष्य 113249 एमटी के विरूद्ध 45653.87 एमटी (40.31 प्रतिशत) धान की अधिप्राप्ति की गई है। साथ ही बिहार राज्य खाद्य निगम को 9976 एमटी सीएमआर (चावल) की आपूर्ति (32.13 प्रतिशत) की जा चूकी है।

बताया गया कि सारण जिला के हद में चयनित 11 व्यापार मंडलों में से 10 व्यापार मंडल और 260 चयनित पैक्स क्रियाशील हो गये है। अधिप्राप्ति हेतु 17037 किसानों का निबंधन हो चुका है। जिसमें रैयत किसानों की संख्या 8471 और गैर रैयत किसानों की संख्या 8566 है।

डीएम समीर ने सभी पैक्स अध्यक्षों और राईस मिलरों के साथ साथ संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य ससमय पूर्ण करना है। इसके लिए किसानों के साथ पैक्स अध्यक्षों एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा किसानों के निबंधन एवं अधिप्राप्ति के लिए बैठक की जाए। कहा कि पैक्सो के साथ मिलरों का समन्यव होना चाहिए।

जिलाधिकारी समीर ने बताया कि सभी सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत तक की कैश क्रेडिट की राशि दी गयी है। शेष बचे 40 प्रतिशत धान अधिप्राप्ति सीएमआर भुगतान की गई राशि से की जानी है। इसके लिए सीएमआर की आपूर्ति और उसका ससमय भुगतान किया जाना आवश्यक है।

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