एसडीओ के निर्देश पर सेक्टर-9 हरला थाना क्षेत्र में छापामारी

कुल 12 प्रतिष्ठानों में छापामारी कर 1950/रू अर्थदन्ड की वसूली की गई
एस.पी.सक्सेना/बोकारो। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6 व भारतीय दंड संहिता की धारा 268 या 269 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत 15 जून को अनुमंडल पदाधिकारी चास शशिप्रकाश सिंह के निर्देश पर जिला छापामारी दल द्वारा सेक्टर-9 स्थित हरला थाना में कोटपा कानून उल्लंघन की स्थिति में कुल 12 प्रतिष्ठानों में छापामारी की गई। चालान काटकर उक्त प्रतिष्ठानों से कुल 1950/रू अर्थदंड की वसूली की गई। छापामारी के दौरान पाया गया कि प्रतिबंध के बावजूद लोग अभी भी दुकानों में प्रतिबंधित पान मसाला बेच रहें है।
इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्व मिंज द्वारा सभी दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि प्रतिबंधित पान मसाला बेचना बिल्कुल बंद कर दें। जो भी दुकानदार तंबाकू उत्पाद के साथ खाने वाली चीजें ( चिप्स, टॉफी, कुरकुरे आदि) बेच रहे हैं वह भी बेचना बंद कर दें, क्योंकि किसी भी खाद्य सामग्री के साथ तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है।
जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि सेक्टर-9 स्थित हरला थाना अंतर्गत दुकानों के कुछ दुकानदारों द्वारा बिना वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू उत्पाद सामग्री बेचा जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि प्रतिबंधित पान मसाला की जांच हेतु जिले में टीम सक्रिय है जो अन्य राज्यों से अवैध प्रवेश हेतु बार्डर इंट्री पॉइंट के लिए बार्डर एरिया से सम्बंधित थाना के साथ टीम का गठन कर अलर्ट किया जा चुका है। इसके लिए जिले में जगह जगह लगातार छापामारी भी की जा रही है। ऐसे सभी दुकानदारोें को चेतावनी दी गई और बताया गया कि भविष्य में बिना बैधानिक चेतावनी के सिगरेट व तम्बाकू पदार्थ मिलता है तो कोटपा अधिनियम की धारा-07 के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस नियम का उल्लंघन करते हुए कोई भी दुकानदार अगर पाया जाता है तो उसे 1 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 1000 से 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ एन.पी.सिंह द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी चास के निर्देश में लगातार छापामारी की जा रही है। छापामारी के साथ-साथ सभी तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए अलर्ट भी किया जा रहा है। साथ ही बताया कि पान मसाला एवं निकोटीन के दुष्प्रभाव के संबंध में आमलोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके लिए जगह-जगह पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नोडल पदाधिकारी डॉ सिंह द्वारा बताया गया कि झारखंड में पूर्णरूप से 11 ब्रांड तम्बाकू उत्पाद के पान मसालों पर अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध बढा दिया गया है। बावजूद इसके कुछ दुकानदार बार्डर एरिया से खरीद कर बेच रहे है। प्रतिबंधित पान मसाले जिनमें मुख्य रूप से पान पराग, पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरूबा पान मसाला, राजनिवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, बिमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत पान मसाला, पान पराम प्रिमियम पान मसाला आदि शामिल है। इसका भंडारण व बिक्री बिल्कुल न करें अन्यथा पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
छापामारी के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 के धारा 4 व 6 में उल्लंघनकर्ता के नाम निम्न है :- बबली देवी, शत्रुघ्न, प्रीतम स्टोर, सुबोध ठाकुर, सुमित, चुन्नू, अजय मुर्मू, चंदन कुमार, विमल रजवार, शिवलाल महतो, राम भरोसे एवं सद्दाम। ज्ञात हो कि 31 मई से 20 जून तक सभी थाना प्रभारी को कोटपा के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाया जाना है। सिटी थाना प्रभारी द्वारा कोटपा अनुपालन हेतु लगातार चालान अभियान चलाया जा रहा है। छापामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो. असलम, जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर-9 हरला थाना के पुलिस बल उपस्थित थे।

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