खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की दो दिवसीय शिविर संपन्न

ममता सिन्हा/तेनुघाट(बोकारो)। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत झारखंड सरकार (Jharkhand government) के निर्देश पर बेरमो अनुमंडल कार्यालय परिसर तेनुघाट में लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए दो दिवसीय शिविर का आयोजन अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। उक्त दो दिवसीय शिविर का समापन 4 मार्च को किया गया।
अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार ने विशेष शिविर की सफल आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में प्रखंड स्तर पर भी इस तरह का कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि दूरदराज के कारोबारियों को अपने प्रखंड मुख्यालय में आवेदन करने हेतु सुविधा मिल सके। अनुमंडल पदाधिकारी ने उपस्थित खाद्य कारोबारियो को अपने कारोबार को नियमित रूप से चलाने के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के महत्व को बताया। साथ ही सभी को रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस लेने का अपील भी किया। उन्होंने बताया कि पंजीकृत या लाइसेंस निर्गत नहीं कराएंगे तो जांच के दौरान पकड़े जाने पर 6 माह का जेल एवं पांच लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसीलिए सभी को लाइसेंस लेना या अपने दुकान से सम्बंधित पंजीकण करना अनिवार्य है।
जानकारी के अनुसार 4 मार्च को कुल 155 खाद्य कारोबारियों ने पंजीकरण के लिए आवेदन दिया, जिसमें 73 आवेदको को ऑनलाइन निर्गत किया गया। वही अनुज्ञप्ति हेतु कुल 11 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसका निराकरण शिविर द्वारा संपादित कर दिया गया है। दो दिवसीय शिविर को सफल बनाने में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज सहित अनुमंडल कार्यालय बेरमो के सभी कर्मी ने सहयोग किया।

 162 total views,  1 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *