सार्वजनिक स्थलों पर नहीं हो सकेंगे धार्मिक व् सांस्कृतिक आयोजन

प्रहरी संवाददाता/ मुजफ्फरपुर (बिहार)। वैश्विक महामारी COVID-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन अनिवार्य है। पर्व-त्योहार को मनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने से कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना है। इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक- 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक-29.07.2020 तथा गृह विभाग, बिहार से प्राप्त आदेश ज्ञापांक-102/वि.स.को. दिनांक-30.07.2020 एवं ज्ञापांक-351 दिनांक-17.08.2020 के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक-2563/गो. दिनांक-17.08.2020 द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर समूह में पर्व त्योहार के आयोजन पर जनहित में रोक लगाई गई है।

आगामी 22 अगस्त से गणेश चतुर्थी पर्व एवं 30 अगस्त को मुहर्रम पर्व मनाया जाना है। अतः गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-351 दिनांक-17.08.2020 तथा पत्रांक 102 के माध्यम से 30 अगस्त तक जारी दिशा-निर्देश के तहत घरों से बाहर सार्वजनिक रूप से समूह में एकत्रित होकर गणेश चतुर्थी एवं मुहर्रम के आयोजन पर रोक रहेगी। उक्त अवधि में घरों में ही सुरक्षित तरीके से गणेश चतुर्थी एवं मुहर्रम मनाया जा सकता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

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