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सारण के 21 पैक्सों को बकाया चावल जमा कराने के लिये 27 जुलाई तक अंतिम मौका

धान अधिप्राप्ति के तहत बकाया सीएमआर को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक

अवध किशोर शर्मा/सारण (बिहार)। सारण जिला के हद में संचालित 21 पैक्सों को बकाया चावल (सीएमआर) जमा कराने के लिये आगामी 27 जुलाई तक का आखिरी मौका दिया गया है।सीएमआर जमा नहीं करने पर पैक्सों पर प्राथमिकी दर्ज होगी और उनसे बकाया वसूली के लिये नीलाम पत्र वाद दायर होगा।

सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने 23 जुलाई को जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, एसएफसी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, पैक्स अध्यक्षों तथा मिलरों के साथ खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में पैक्सों द्वारा अधिप्राप्ति किए गए धान का जिला टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुरूप ही अरवा एवं उसना चावल की आपूर्ति के संबंध में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में उपरोक्त निर्देश दिया।

बैठक में यह निर्देश दिया गया कि उसना एवं अरवा चावल की निर्धारित मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हुए उसना एवं अरवा सीएमआर को निश्चित रूप से आगामी 31 जुलाई तक संबंधित पैक्स अध्यक्ष/व्यापार मंडल तथा मिलर आपूर्त्ति करना सुनिश्चित करें। कहा गया कि वर्तमान में लगभग 13 हजार एमटी (451 लॉट) सीएमआर जमा किया जाना शेष है। यह बकाया कुल 205 पैक्सों से सम्बद्ध है।

समीक्षा क्रम में ज्ञात हुआ कि जिला के हद में संचालित 21 पैक्सों द्वारा बकाया सीएमआर जमा करने में शिथिलता बरती जा रही है। जिसमें अमनौर प्रखंड के हुस्सेपुर एवं पैगा मित्रसेन, बनियापुर प्रखंड के पिठौरी, सुरौंधा एवं सहाजितपुर, सदर छपरा के खलपुरा बाला, दरियापुर के पिरारीडीह, एकमा के रामपुर बिंदालाल, गड़खा प्रखंड के गड़खा, मिठेपुर एवं हसनपुरा, लहलादपुर प्रखंड के मिर्जापुर, मकेर प्रखंड के भाथा एवं तारा अमनौर, मांझी प्रखंड के बरेजा, भलुआ बुजुर्ग एवं मरहां, नगरा प्रखंड के कादीपुर, परसा प्रखंड के बनौता एवं परसौना तथा रिविलगंज प्रखंड के इनई पैक्स को 27 जुलाई तक बकाया सीएमआर जमा कराने का अल्टीमेटम दिया गया है।

कहा गया कि 28 जुलाई को जिलाधिकारी स्वयं इन 21 पैक्सों के अध्यक्षों को तलब कर जमा कराये गये बकाया सीएमआर की समीक्षा करेंगे।निर्धारित तिथि तक बकाया सीएमआर जमा नहीं किए जाने पर संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल तथा मिलर के विरुद्ध निश्चित रूप से प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बकाया की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद चलाया जायेगा।

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