धान अधिप्राप्ति की पूर्व तैयारी को लेकर डीएम ने जिला मुख्यालय में की बैठक

पोर्टल पर किसानों का निबंधन 15 सितंबर से है जारी

वर्तमान खरीफ मौसम में धान अधिप्राप्ति 15 नवंबर से होगी शुरु

प्रहरी संवाददाता/सारण (बिहार)। सारण जिले में धान अधिप्राप्ति की पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी अमन समीर ने अपने कार्यालय कक्ष में बीते 27 सितंबर की संध्या बैठक की। बैठक में उन्होंने तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया।

ज्ञात हो कि, खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में धान/चावल अधिप्राप्ति आगामी 15 नवंबर से शुरू होगी। इसकी खास बात यह होगी कि कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसानों से ही धान क्रय किया जायेगा। पोर्टल पर किसानों का निबंधन बीते 15 सितंबर से ही जारी है।

जानकारी के अनुसार इस वर्ष साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2300 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ‘ए’ के धान का समर्थन मूल्य ₹2320 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सभी व्यवस्था को डीएम समीर ने ससमय सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कहा कि कृषि विभाग के पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर निबंधित किसानों से ही धान का क्रय किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर अधिक से अधिक इच्छुक एवं पात्र किसानों का निबंधन कृषि विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के सहयोग से सुनिश्चित कराने को कहा। इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया।

अक्टूबर के पहले सप्ताह तक समितियों का चयन करने का निर्देश

जिलाधिकारी समीर ने धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु अक्टूबर माह के पहले सप्ताह तक अंकेक्षित एवं गैर प्रमादी समितियों (पैक्सों) के चयन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी धान क्रय केन्द्रों (समितियों) पर नमी मापक यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। मापतौल यंत्र के नवीकरण एवं सत्यापन का भी उन्होंने निद्दी दिया।

किसानों के आधार के सत्यापन के लिए सभी केन्द्रों पर बॉयोमेट्रिक फिंगर स्कैनर की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। अधिप्राप्ति के तहत प्राप्त सीएमआर भंडारण के लिए सभी गोदामों की जिओ टैगिंग कर विभागीय पोर्टल पर प्रविष्टि कराने को कहा गया। समितियों के साथ राइस मिल की संबद्धता के लिये मिलों का सत्यापन किया जायेगा। मिलों के सत्यापन के लिये जिला स्तर पर जांच दल गठित करने का निर्देश दिया गया।

जीपीएस युक्त वाहनों का उपयोग-डीएम

डीएम समीर के अनुसार अधिप्राप्ति की प्रक्रिया के तहत धान एवं चावल की ढुलाई के लिए उपयोग में लाये जाने वाले सभी वाहन जीपीएस युक्त होंगे। जिलाधिकारी ने सभी आवश्यक व्यवस्था एवं तैयारी निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप सुनिश्चित करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया।

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