आरपीएफ क्राइम ब्रांच द्वारा 70 हजार मूल्य के 104 लीटर अंग्रेजी शराब जप्त, तस्कर गिरफ्तार

सोनपुर में गाड़ी संख्या 09189 कटिहार स्पेशल के जेनरल कोच से हुई बरामदगी

प्रहरी संवाददाता/सारण (बिहार)। सारण जिला के हद में सोनपुर रेलवे सुरक्षा बल की क्राइम ब्रांच ने 23 सितंबर को सोनपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 03 पर गाड़ी संख्या 09189 कटिहार स्पेशल के जेनरल कोच से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर के पास से बरामद तीन थैले से करीब सत्तर हजार रुपए मूल्य के 104 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। जब्त शराब में रसियन बोदका भी शामिल है।

जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अवैध शराब तस्कर 35 वर्षीय मो. अमर बेगूसराय जिला के हद में बरौनी रिफाइनरी थाना क्षेत्र के माहना नूरपुर वार्ड क्रमांक 16 रहिवासी बताया जा रहा है।

पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त और मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल सोनपुर से प्राप्त निर्देशानुसार मादक पदार्थ और प्रतिबंधित सामान की तस्करी तथा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे कार्यवाही अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रे.सु. बल अपराध आसूचना शाखा सोनपुर के नेतृत्व में बल सदस्यों द्वारा सोनपुर रेलवे जंक्शन व यार्ड में गुप्त निगरानी की जा रही थी, तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी संख्या 09189 कटिहार स्पेशल के अनधिक ठहराव होने पर प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार सिंह साथ सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, प्रधान आरक्षी राज किशोर मिश्र, आरक्षी रवि प्रताप सिंह द्वारा निगरानी और चेकिंग की गई।

चेकिंग के दौरान उक्त गाड़ी के जनरल कोच के शौचालय के दरवाजा के पास तीन थैला के साथ एक व्यक्ति को शक होने पर घेरकर थैला सहित पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह उत्तर प्रदेश के देवरिया से अपना थैला लेकर आ रहा है और बरौनी जायेगा। जिससे उसके थैला को बारी -बारी से खोलवा कर चेक किया गया। सभी थैला में टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब पाया गया।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बरामद अंग्रेज़ी शराबों में 576 अदद आफिसर्स च्वाइस, व्हिस्की और रेडिको रेड, रसियन वोडका, टेट्रा पैक आदि जब्त किए। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 के वर्णित प्रावधानों के तहत बिहार राज्य में पूर्ण शराब बंदी होने और शराब का व्यापार और बाहरी राज्य से आवागमन गैर कानूनी होने के कारण बरामद अंग्रेजी शराब को विधिक कार्यवाही करते हुए जप्त किया गया और अभियुक्त द्वारा बाहरी राज्य से बिहार में शराब लाकर मूल्य से करीब 100 रूपए अधिक पर बिक्री करने की स्वीकारोक्ति करने पर विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया।

मौके पर बीएनएस, बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत फोटो विडियोग्राफी किया गया।उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर चंदन कुमार सिंह निरीक्षक रे.सु. बल/अ आ शाखा सोनपुर द्वारा फर्द कागजात जप्त बरामद शराब और गिरफ्तार अभियुक्त को लिखित प्रथिमिकी के साथ अग्रेत्तर कानूनी कार्रवाई हेतु राजकीय रेल थाना सोनपुर को सुपुर्द किया गया।

राजकीय रेल पुलिस थाना सोनपुर में कांड क्रमांक-136/2024 दंड संहिता की धारा 30(A) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 दर्ज किया गया। मामले का अनुसंधान पुलिस अवर निरीक्षक श्रीधर कुमार द्वारा की जा रही है।

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