नावालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास

गंगोत्री प्रसाद सिंह/हाजीपुर (वैशाली)। वैशाली जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला जज षष्ठम सह विशेष न्यायाधीष जीवन लाल ने एक नावालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रूपए का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

घटना वैशाली जिला के हद में देशरी थाने की जहाँगीरपुर साह की बतायी जा रही है। जहाँ आज से दो वर्ष पूर्व गांव के ही एक वहसी युवक प्रमोद कुमार ठाकुर ने अपने मुहल्ले के एक नावालिग बच्ची जो रिश्ते में उसकी चचेरी बहन लगती थी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता के बयान पर हाजीपुर स्थित महिला थाना कांड क्रमांक-11/2020 दर्ज किया गया था।

न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष जेल की सजा के साथ 25 हजार अर्थ दण्ड भी लगाया। न्यायालय ने डीएलएस के माध्यम से 5 लाख रुपया पीड़िता को देने का आदेश भी दिया।

 185 total views,  1 views today

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *